न्यूज़ीलैंड में वाहन चालन (गाड़ी चलाना) - Driving in New Zealand

न्यूज़ीलैंड में वाहन चालन (गाड़ी चलाना)

न्यूज़ीलैंड की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के पास मान्य ड्राइवर लाइसेंस होना जरूरी है। न्यूज़ीलैंड में लोग सड़क के बायीं ओर गाड़ी चलाते हैं। अधिकतर शहर/नगर की सड़कों पर गति की सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अधिकतर अन्य सड़कों पर सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। [गाड़ी की] गति की सीमा में आने वाले बदलाव को सड़क के किनारे लगे साइन पोस्टों के द्वारा दिखाया जाता है। [गाड़ी की] गति की सीमा का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना किया जा सकता है या आपको लाइसेंस से वंचित किया जा सकता है। यदि आपके पास वर्तमान विदेशी ड्राइवर लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है तो आप न्यूज़ीलैंड में पहली बार आने के बाद से एक साल तक न्यूज़ीलैंड में गाड़ी चला सकते हैं। यदि आपके पास वर्तमान विदेशी ड्राइवर लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपके लिए न्यूज़ीलैंड के ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। यदि आप पुलिस द्वारा बिना मान्य लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरने का आदेश दिया जाएगा और आप बिना उचित लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी नहीं चला पाएँगे। आप पुलिस से ड्राईवर लाइसेंस नहीं ले सकते। आप लैंड ट्रांसपोर्ट न्यूज़ीलैंड को 0800 822422 नम्बर पर फोन करके न्यूज़ीलैंड ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी ड्राइवर लाइसेंसिंग एजेंट से सम्पर्क करें। लैंड ट्रांसपोर्ट न्यूज़ीलैंड द्वारा प्रदान की गई Driving information for visitors and new residents (आगंन्तुकों और नए आवासियों के लिए गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी) को भी देखें।  

यदि आप अपराध या सड़क दुर्घटना के शिकार हैं

  • न्यूज़ीलैंड पुलिस अपराध और सड़क दुर्घटनाओं की जाँच-पड़ताल करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है।
  • आप यदि कोई अपराध या सड़क दुर्घटना होते हुए देखते हैं, या आप अपराध के शिकार हैं, तो कृपया रिपोर्ट करने और सहायता के लिए पुलिस को फोन करें। यह जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके आप पुलिस को [इसके बारे में] बताएं।
  • संकट की स्थिति में पुलिस को 111 नम्बर पर फोन करें
  • ज्यादातर स्थितियों में, पुलिस अपराध के घटित होने वाले स्थान (अपराध घटनास्थल) को देखना चाहेगी।
  • बिना-संकट की स्थितियों में पुलिस आपसे पुलिस स्टेशन जाकर आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कह सकती है।
  • हो सकता है पुलिस आपसे अपराध के बारे में बात करना और अपराधियों को पकड़ने और यदि उपयुक्त हो तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आपसे जानकारी तथा सबूत प्राप्त करना चाहे।
  • न्यूज़ीलैंड पुलिस अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को सुलझाने में बहुत प्रवीण है।
  • आपने यदि किसी को अपराध करते या सड़क दुर्घटना करते हुए देखा है, तो आप उस व्यक्ति का हुलिया बताकर पुलिस की सहायता कर सकते हैं।
  • पीड़ित व्यक्ति सहायता (विक्टिम सपोर्ट) एक और ऐसी संस्था है जो पुलिस के साथ घनिष्ठता से मिलकर सड़क दुर्घटना या अपराध होने के बाद आपको सहारा देने और सहायता करने का काम करती है।
  • [अपराध से] पीड़ित होने या गवाह होने की स्थिति में यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी बारे में चिन्तित हैं तो विक्टिम सपोर्ट आपकी सहायता कर सकती है।
  • जिस व्यक्ति ने अपराध किया है या सड़क दुर्घटना की है, यदि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हो सकता है उसे कोर्ट में जाना पड़े।
  • आपको भी गवाही देने और उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया था इसके बारे में बताने के लिए कोर्ट में जाना पड़ सकता है। कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र्स (कोर्ट पीड़ित सलाहकार) आपकी कोर्ट की कार्यवाही के बारे में जानकारी देकर आपकी सहायता कर सकते हैं।
  • न्यूज़ीलैंड में हर पीड़ित व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, जिनमें आदर और समवेदना का व्यवहार शामिल है। विक्टिस राईट्स एक्ट 2002 (पीड़ित अधिकार नियम 2002) में पीड़ित के रूप में आपके अधिकारों की व्याख्या की गई है।

आप यदि कार दुर्घटना में शामिल हैं

  • आप यदि कार दुर्घटना में शामिल हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप जितना संभव हो सके शांत रहें।
  • आप अवश्य रुक कर यह देखें कि कोई और घायल हुआ है या सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।
  • यदि लोग घायल हुए हैं तो 111 पर फोन करें और पुलिस तथा एम्बुलेंस सहायता के लिए कहें। यदि आप सहायता के लिए फोन नहीं कर सकते तो किसी और से अपने लिए फोन करने को कहें। पुलिस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगा लेगी।
  • अगर किसी व्यक्ति ने न्यूज़ीलैंड के वाहन चलाने के कानूनों को तोड़ने से दुर्घटना की है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
  • कुछ कम गंभीर कार दुर्घटना (क्रैश) जिसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, हो सकता है पुलिस दुर्घटना-स्थल पर न आए। परन्तु यह बहुत ज़रूरी है कि आप क्रैश की रिपोर्ट पुलिस को अवश्य करें।
  • यदि आप कार क्रैश में शामिल हैं तो कानूनी तौर पर आप क्रैश होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को इस बारे में अवश्य बताएं।
  • यदि आपने कार का बीमा कराया है तो आप अपनी बीमा कम्पनी को अपने कार क्रैश में शामिल होने के बारे में अवश्य बताएं।
  • कार क्रैश के बाद बीमें का दावा (इंश्योरेंस क्लेम) करने के लिए आपको पुलिस फाइल नम्बर की ज़रूरत होगी।
  • क्षतिग्रस्त हुई किसी भी कार के ड्राइवर को और यदि किसी सम्पत्ति या जायदाद का नुकसान हुआ है तो उसके मालिक को अपना नाम और पता दें। यदि क्रैश में अन्य ड्राइवर शामिल हैं, तो यह जानने की कोशिश करें कि उनके पास बीमा है या नहीं और यदि बीमा है तो किस कम्पनी के साथ है।
  • यदि क्रैश के बाद आप अपनी कार को नहीं चला सकते तो आप उसकी अतिरिक्त हानि या नुकसान से रक्षा करें। उदाहरण के तौर पर, कार को सड़क के किनारे लगा कर ताला लगा दें। अपनी व्यक्तिगत चीजों को कार से निकाल कर अपने साथ ले जाएं।

यदि आप वाहन चला रहे हैं

  • यह न्यूज़ीलैंड पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ड्राइवर न्यूज़ीलैंड के वाहन चालन कानूनों का पालन करे।
  • यदि कोई वाहन चालन कानूनों को तोड़ता है तो उसके लाइसेंस या कार को ज़ब्त किया जा सकता है। लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है।
  • न्यूज़ीलैंड में वाहन चलाने के लिए आपके लिए 16 साल की आयु का होना और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है।
  • मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको विशेष मोटरसाइकिल लाइसेंस की ज़रूरत है।
  • वाहन चलाते समय आप अपने ड्राइवर लाइसेंस को हमेशा अपने साथ रखें।
  • आपकी कार के लिए वर्तमान वारंट ऑफ फिटनस (WoF) तथा रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है।
  • आप रोड कोड को अवश्य पढ़ें जिसमें न्यूज़ीलैंड के वाहन चालन नियमों की व्याख्या की गई है।
  • कार में, पाँच 7 साल से कम उम्र के बच्चों को उनकी उम्र, आकार और वज़न के हिसाब से उपयुक्त विशेष सुरक्षा सीट में बांध कर रखें।
  • न्यूज़ीलैंड में मदिरा पान के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप गाड़ी को ज्यादा तेज गति से नहीं चलाएं और हमेशा अपनी सुरक्षा पेटी को बांध कर रखें।
  • कार में बैठने वाले हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा पेटी को पहन कर रखना ज़रूरी है। इसमें कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोग भी शामिल हैं।