यदि आपको पैसे या सम्पत्ति के लिए धमकी दी जाती है
- यदि कोई व्यक्ति आपको पैसे या सम्पत्ति के लिए धमकाता या डराता है या आपको किसी विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, तो पुलिस को 111 पर फोन करें।
- यदि कोई आपको धमकाता है या आपका अपहरण करने की कोशिश करता है, तो पुलिस को 111 पर फोन करें।
- पुलिस इस प्रकार के अपराधों को बहुत गंभीरता से लेती है और इन्हें सुलझाने का बहुत अच्छा रिकार्ड है।
अपहरण तथा ब्लैकमेल अवैध अपग्रहण
अपहरण, ब्लैकमेल या अपहरण करने की कोशिश या पैसे का अवैध अपग्रहण करने को न्यूज़ीलैंड में बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। अपहरण उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को उनकी अनुमति के बिना रोका जाता है। ब्लैकमेल में जायदाद (पैसे समेत) का अवैध रूप से अपग्रहण करने के लिए धमकी का प्रयोग या पीड़ित व्यक्ति को किसी विशिष्ट रूप से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है। न्यूज़ीलैंड में ये गंभीर अपराध हैं जिनके लिए 14 साल तक की सजा हो सकती है। न्यूज़ीलैंड में पुलिस के पास दर्ज किए गए अपहरण या ब्लैकमेल/अवैध अपग्रहण के मामलों में परिणामस्वरूप, पुलिस 70 प्रतिशत से अधिक अपराधियों पर अभियोग चलाने में सफल रहती है।
आप्रवास धोखा या जालसाजी
यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किसी आप्रवास एजेंट या प्रतिनिधि का प्रयोग करें या नहीं तथा आपके एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा आप्रवास सेवा को प्रदान किए गए कागजातों के लिए आप ज़िम्मेदार हैं। जाली वीज़ा, परमिट और अन्य कागज़ातों की सप्लाई करना जालसाज़ी है और पुलिस इस विषय को गंभीरता से लेती है। यदि आपके विचार में किसी ने आपको जानबूझ कर जाली आप्रवास सम्बन्धी जानकारी या सलाह दी है और आपने इस सेवा के लिए पैसों का भुगतान किया है, तो आप इसकी रिपोर्ट पुलिस तथा न्यूज़ीलैंड आप्रवास सेवा को अवश्य करें।
वित्तीय या राजस्व सम्बन्धी धोखा या जालसाजी
किसी की चालाकी या धोखे द्वारा अपनी धन-सम्पत्ति से हाथ धोने से बचने के लिए पुलिस की सलाह है कि आप पैसा उधार लेते या पूँजी निवेश करते समय जाने-पहचाने और अच्छे नाम वाली वित्तीय या आर्थिक संस्थाओं से ही सम्पर्क करें। अपने क्रेडिट कार्डों, कैश मशीन के कार्डों और आइडेन्टिटि नम्बरों को सुरक्षित स्थान में रखें। इन आइडेन्टिटि नम्बरों (PINs) को किसी और को न दें। आपके उत्पादनों या सेवाओं के लिए यदि कोई व्यक्ति चैक द्वारा भुगतान करना चाहता है तो हमेशा उससे पहचान के कागजात दिखाने के लिए कहें। यदि आपके विचार में कोई व्यक्ति या संस्था आपको धोखा दे रहे हैं तो पुलिस से सम्पर्क करें। क्रेडिट कार्ड की जालसाजी (credit card fraud) के बारे में अधिक पढ़ें।
घृणा या द्वेष अपराध
न्यूज़ीलैंड पुलिस तथा न्यूज़ीलैंड में लोग सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की जाति पर आधारित अपराधों को सहन नहीं करते। इन अपराधों को ‘घृणा या द्वेष’ अपराध के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ऐसे अपराधों को पुलिस के पास दर्ज कराया जाता है तो पुलिस उनकी प्रबल रूप से जाँच-पड़ताल करती है। पुलिस जातीय समूहों के प्रतिनिधियों और मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर न्यूज़ीलैंड के सभी समुदायों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करती है। यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों या समुदाय के विरुद्ध जातीयता से प्रेरित गाली-गलौज या हिंसा के बारे में जानकारी है तो आप उसकी रिपोर्ट अवश्य करें।
- अपनी स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करें
- मानवाधिकार आयोग: Racial Harassment (जातीय परेशानी या रेशल हैरेसमेंट)